Sunday, May 17, 2026
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PAN Aadhaar Card Linking Deadline Process Details | Income Tax | आधार-पैन लिंक करने का आज आखिरी मौका: 31 दिसंबर तक ऐसा न करने पर पैन बंद हो जाएगा, जानें लिंक करने की प्रोसेस

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नई दिल्लीकुछ ही क्षण पहले

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अगर आपने अभी तक अपना पैन कार्ड अपने आधार से लिंक नहीं किया है, तो आज ही कर लीजिए। क्योंकि 31 दिसंबर 2025 तक ऐसा नहीं करने पर आपका पैन कार्ड 1 जनवरी 2026 से इनऑपरेटिव यानी बंद हो जाएगा। फिर आप इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं कर पाएंगे, आपको रिफंड नहीं मिलेगा।

यहां तक कि आपकी सैलरी खाते में आने या SIP जैसे निवेश में परेशानी हो सकती है। जिन लोगों ने 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार एनरोलमेंट आईडी का इस्तेमाल करके पैन बनवाया था, उन्हें तो हर हाल में 31 दिसंबर 2025 तक इसे लिंक करना ही है।

चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) सर्वज्ञ जैन (इंदौर) के मुताबिक समय रहते आधार-पैन लिंक करने से कई परेशानियों से बचा जा सकता है।

लिंक नहीं किया तो क्या परेशानियां होंगी? अगर आपका पैन इनऑपरेटिव हो गया, तो आप न तो इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भर पाएंगे, न पेंडिंग रिफंड ले पाएंगे। बैंक अकाउंट या म्यूचुअल फंड से जुड़े कामों में भी दिक्कत आएगी।

पैन डी-एक्टिवेट को लेकर क्या है नियम? नियम के तहत अगर आपका पैन निष्क्रिय हो चुका है और आप इसका उपयोग बैंक के लेन-देन या अन्य जगह करते हैं तो ऐसा माना जाएगा कि आपने कानून के तहत पैन नहीं दिया है, ऐसे में आपके ऊपर इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272B के तहत 10,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। एक्ट की धारा 139A के तहत मांगे जाने पर पैन दिखाना अनिवार्य है।

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